PPF Account में कई तरह की लिमिट्स होती हैं। इन्ही limits के तहत हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। ये सरकार की टैक्स सेविंग स्कीम हैं इसलिए इसके नियम थोड़े सख्त होते हैं। पीपीएफ में पैसा जमा करने की लिमिट (Maximum Deposit Limit) और पैसा निकालने की लिमिट (premature withdrawal limit) भी होती है। इसके अलावा स्कीम कम से कम कितने साल पैसा जमा करना है इसकी भी लिमिट होती है। और आप कितने अकाउंट खुलवा सकते हैं इसके लिए भी नियम हैं।
पीपीएफ में डिपॉजिट की लिमिट (Maximum Deposit Limit in PPF Scheme)
पीपीएफ स्कीम में बढ़िया ब्याज और टैक्स छूट मिलती है। लेकिन इसमें आप जितनी मर्जी उतना पैसा नहीं जमा सकते हैं। इसमें हर शख्स के लिए पैसा जमा करने लिए मैक्सिमम और मिनिमम डिपॉजिट की लिमिट तय की गई है।
पीपीएफ अकाउंट में आप एक फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं। फिर चाहे ये पैसा एक बार में जमा करें या फिर मासिक किस्तों में । इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो फुल लिमिट का यूज करने पर 15 साल में आपको 40.68 लाख रुपए मिल जाएंगे।
अगर आप पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हैं तो इसमें हर फाइनेंशियल ईयर के दौरान कम से कम 500 रुपए जमा करना होगा। अगर आप किसी फाइनेंशियल ईयर में 500 रुपए भी नहीं जमा कर पाते हैं तो अगले साल 50 रुपए की पेनाल्टी देकर जमा कर सकते हैं।
दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर एक अप्रैल से शुरू होकर अगले साल 31 मार्च को खत्म होता है। मैक्सिमम और मिनिमम डिपॉजिट के मामले में इसका जरूर ख्याल रखिएगा।
अगर आपने बच्चों के लिए पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है तो सभी अकाउंट को मिलाकर 1.5 लाख रुपए की लिमिट लागू होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चों के अकाउंट में भी पैसा आपके पास से ही जाएगा।
पति या पत्नी अकाउंट खुलवाते हैं तो उनके लिए अलग से 1.5 लाख रुपए की लिमिट होगी।
कितने बार पैसा जमा कर सकते हैं (Limit on Deposit Frequency)
पीपीएफ स्कीम में आप कितने बार पैसा जमा कर सकते हैं। अभी 2024 में इसको लेकर कोई लिमिट नहीं है। अब आप चाहे जितनी बार इसके अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं। कुछ साल पहले तक एक फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा से ज्यादा 12 बार पैसा जमा करने की लिमिट थी।
पीपीएफ अकाउंट में भले चाहे जितनी बार पैसे जमा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई पैसा नहीं भरेंगे तो काम चल जाएगा। इस अकाउंट में आपको एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम एक बार पैसा जमा करना है।
अगर एक बार भी पैसा नहीं जमा करेंगे तो अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। और उसे फिर से एक्टिव कराने के लिए हर छूटे हुए साल के लिए 50 रुपए पेनाल्टी और कम से कम 500 रुपए जमा करना होगा।
पीपीएफ में उम्र की सीमा (PPF Age Limit)
कई लोगों का सवाल होता है कि Public Provident Fund में किस उम्र तक अकाउंट खुलवा सकते हैं। या फिर किस उम्र तक इसके अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं।
तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के लिए कोई age limit नहीं है। । जन्म से मृत्यु के दौरान आप कभी भी इसका अकाउंट खुलवा सकते हैं।
बस अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास पहचान और पते का सबूत होना चाहिए। अगर 18 साल से छोटे बच्चे का पीपीएफ अकाउंट खुलवा रहे हैं तो गार्जियन को अपनी पहचान और पते का सबूत भी देना होगा।
ये अकाउंट जब तक चलता रहेगा तब तक आप इसमें पैसा डाल सकते हैं। उम्र के आधार पर पैसा जमा करने पर कोई रोक-टोक नहीं है।
कितने अकाउंट खुलवा सकते हैं (Limit on Number of Accounts)
PPF स्कीम के तहत आप केवल एक ही अकाउंट खुलवा सकते हैं। दूसरा अकाउंट अवैध माना जाता है। आजकल PAN के आधार पर पता चल जाता है कि आपके के कितने अकाउंट है।
अगर आपने एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है तो बाद वाले अकाउंट के डिपॉजिट पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
आप इस स्कीम में ज्वाइंट अकाउंट (Joint Account) भी नहीं खुलवा सकते हैं। हालांकि हर अकाउंट का नॉमिनी रजिस्टर (nominee registration) कराया जा सकता है।
अकाउंट कितने साल के लिए खुलेगा (Limit on Account Duration)
पीपीएफ स्कीम का अकाउंट 15 साल के लिए खुलता है। यानी अगर आप एक बार अकाउंट खुलवा लेते हैं तो कम से कम 15 साल तक पैसा जमा करना जरूरी है।
15 साल पूरे होने पर अकाउंट मैच्योर होता है। मैच्योरिटी पर आप अपना पूरा पैसा और ब्याज निकाल सकते हैं।
लेकिन अब अपने पीपीएफ अकाउंट को 15 साल के बाद भी जारी रख सकते हैं। दरअसल इस अकाउंट को आप जब तक जिन्दा रहते हैं तब तक चला सकते हैं।
15 साल के बाद अकाउंट को 5-5 साल के लिए आगे बढ़ाया जाता है। मतलब अगर आप एक बार अकाउंट को एक्सटेंड कर लेते हैं तो कम से कम अगले 5 साल तक पैसा जमा करना होगा।
वैसे आप बिना किसी नए डिपॉजिट के भी अकाउंट को चालू रख सकते हैं। यानी आप इसके अच्छे ब्याज का फायदा लेते रह सकते हैं।
मैच्योरिटी से पहले निकासी की लिमिट (Limit on Premature Withdrawal)
अगर आपका पीपीएफ अकाउंट 7 साल पुराना हो जाता है तो आप मैच्योरिटी से पहले भी पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन वक्त से पहले पैसा निकालने की इस सुविधा में लिमिट भी होती है। ऐसे स्थिति में आप अपने अकाउंट बैलेंस का 50% ही निकाल सकते हैं।
अकाउंट बैलेंस का अमाउंट भी तीन साल पहले का लिया जाता है। इसकी वजह से असल में पैसा निकालने की लिमिट और कम हो जाती है।
अगर एक्सटेंशन के दौरान आप 5 साल की अवधि पूरी होने से पहले पैसा निकालना चाहते हैं तो उसकी भी छूट है लेकिन लिमिट के साथ । इस सिचुएशन में आप अकाउंट बैलेंस का 60% निकाल सकते हैं। इसके लिए भी अकाउंट बैलेंस का मतलब पिछला मैच्योरिटी अमाउंट होगा।