पोस्ट ऑफिस पीपीएफ खाता की मदद से, आप थोड़ा-थोड़ा पैसा जमा करके 41लाख रुपए तक का इंतजाम कर सकते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस पीपीएफ खाता क्या है? इस पर कितनी ब्याज मिलती है और कितनी टैक्स छूट मिलती है? साथ ही पैसा निकालने के नियम और अन्य फायदों की भी जानकारी देंगे। Post Office PPF Account Details in Hindi.

पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ अकाउंट कौन खोल सकता है?
पोस्ट ऑफिस PPF Account 15 वर्षों के लिए खुलता है। 15 साल तक आप अपनी सुविधानुसार थोड़ा-थोड़ा करके पैसा जमा करते रह सकते हैं। 15 साल पूरे होते ही आपकी कुल जमा और कुल ब्याज को मिलाकर पैसा वापस मिल जाता है। इसमें खाता खुलवाने के लिए नियम इस प्रकार हैं-
भारतीय नागरिक होना जरूरी: भारत का कोई भी नागरिक (resident Indian) पोस्ट ऑफिस में PPF Account खोल सकता है। विदेशी नागरिक या NRI (प्रवासी भारतीय) के लिए, PPF Account नहीं खोला जा सकता। हालांकि, अगर पहले से PPF Account खुला हुआ है और बीच में दूसरे देश की नागरिकता मिल जाती है, तो उस अकाउंट को मेच्योरिटी पूरी होने तक, खाता जारी रख सकते हैं।
बच्चे के लिए पीपीएफ अकाउंट: किसी बच्चे (minor) या मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए (unsound mind) के लिए भी उसके अभिभावक (Guardian) की ओर से PPF Account खोला जा सकता है। ऐसी स्थिति में बच्चे और अभिभावक दोनों के अकाउंट में हर साल न्यूनतम 500 रुपए जमा होने अनिवार्य हैं। लेकिन, अधिकतम जमा, दोनों अकाउंट को मिलाकर किसी एक साल के दौरान सिर्फ 1.50 लाख रुपए तक ही हो सकती है।
अन्य संबंधी नहीं बन सकते अभिभावक: माता-पिता के अलावा कोई अन्य संबंधी, जैसे कि दादा-दादी या भाई-बहन वगैरह, बच्चे के अकाउंट में अभिभावक नहीं बन सकते। माता या पिता में भी कोई एक व्यक्ति ही किसी बच्चे के अकाउंट में अभिभावक के रूप में शामिल हो सकता है। माता-पिता की मौत हो जाने पर, कानूनी रूप से अभिभावक का दर्जा प्राप्त करने वाले संबंधी उस बच्चे के अकाउंट में अभिभावक बन सकते हैं।
एक व्यक्ति के नाम अपना सिर्फ एक अकाउंट हो: कोई भी व्यक्ति अपने नाम, सिर्फ एक PPF Account खोल सकता है। पूरे देश में किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में सिर्फ एक अकाउंट। लेकिन, किसी बच्चे या मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के अभिभावक के रूप में शामिल हुआ जा सकता है।
पीपीएफ अकाउंट पर ब्याज कितनी मिलती है?
पोस्ट ऑफिस PPF Account पर इस समय 7.1 % प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लागू है। अप्रैल 2020 से यह ब्याज दर लागू है। सरकार हर तिमाही के पहले PPF Account की नई ब्याज दर की घोषणा करती है। लेकिन, पिछली कई तिमाहियों (Quarters) से सरकारी लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए PPF Account की ब्याज दरों में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है।
5 तारीख के पहले जमा करने पर फायदा ज्यादा
PPF Account पर जो ब्याज की गणना होती है, वह हर महीने की 5 तारीख से लेकर महीने की अंतिम तारीख के बीच में मौजूद रहे न्यूनतम बैलेंस (Minuimum Balance) पर होती है। इसलिए अगर आप 5 तारीख तक पैसा जमा कर देते हैं तो उस पर उसी महीने ब्याज मिल जाता है। अगर 5 तारीख के ब्याज जो पैसा जमा होगा, उस पर ब्याज अगले महीने जाकर मिलता है।
न्यूनतम जमा कितनी कर सकते हैं ?
आप कम से कम 500 रुपए जमा करके Post Office में पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके बाद हर साल कम से कम 500 रुपए जमा करना अनिवार्य है। अगर किसी वित्त वर्ष के दौरान आपके खाते में 500 रुपए जमा नहीं होते हैं या 500 रुपए से कम जमा किए जाते हैं तो आपका अकाउंट बंद (discontinued) हो जाएगा।
न्यूनतम जमा न होने पर पेनाल्टी : बंद अकाउंट को दोबारा चालू कराने के लिए आपको हर साल (defaulted year) के लिए 50 रुपए पेनाल्टी और हर साल के लिए कम से न्यूनतम जमा की बकाया रकम जमा करनी होगी। ध्यान रखें कि ऐसे अकाउंट से पैसा निकालने (withdrawal) या लोन लेने की सुविधा भी नहीं मिल सकती।
अधिकतम जमा कितनी कर सकते हैं ?
पोस्ट ऑफिस PPF Account में, हर साल अधिकतमा 1.50 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। अगर, आपने अपने किसी बच्चे (minor) का भी अकाउंट खुलवाया है और उसमें खुद को उस अकाउंट में अभिभावक (Guardian) के रूप में शामिल किया है, दो दोनों के अकाउंट को मिलाकर, किसी एक साल में 1.50 लाख रुपए से अधिक जमा नहीं कर सकते।
साल में कितनी बार कर सकते हैं जमा ?
पोस्ट ऑफिस PPF Account में आप हर साल या हर महीने कितनी भी बार पैसा जमा कर सकते हैं। लेकिन किसी एक बार में जमा की रकम 50 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। और किसी एक वित्तीय वर्ष में जमा की रकम 1.50 लाख रुपए से ऊपर नहीं पहुंचनी चाहिए। इन दोनों सीमाओं का ध्यान रखते हुए आप अपनी सुविधानुसार कभी भी और कितनी भी बार पैसा जमा कर सकते हैं।
पोस्ट ऑफिस पीपीएफ अकाउंट पर टैक्स छूट
- जमा पर टैक्स छूट: PPF Account में जमा रकम पर सेक्शन 80 C के तहत हर साल 1.50 लाख तक की जमा पर टैक्स कटौती (Tax Deduction) का लाभ लिया जा सकता है। लेकिन, यहां ध्यान रखें कि 1.50 लाख तक की जमा पर टैक्स छूट का फायदा, सेक्शन 80 C के तहत आने वाले सभी निवेशों और खर्चों पर एक साथ लागू होता है। इन निवेशों और खर्चों की लिस्ट भी हम यहां दिए दे रहे हैं-
EPF और VPF | PPF अकाउंट स्कीम |
5 वर्षीय डाकघर एफडी | बैंकों की टैक्स सेवर एफडी |
राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) | सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम |
जीवन बीमा पॉलिसी (Life insurance) | दो बच्चों की पढ़ाई की फीस |
टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड (ELSS) | यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) |
- ब्याज पर टैक्स छूट: PPF Account की ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता और न ही टीडीएस कटता है।
- मेच्योरिटी पर टैक्स छूट: 15 साल की अवधि पूरी होने के बाद जो PPF Account की मेच्योरिटी रकम मिलती है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं कटता और न ही TDS कटता है।
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पीपीएफ अकाउंट से लोन की सुविधा
कब ले सकते हैं: जिस वित्त वर्ष के दौरान आपने अकाउंट खोला होता है, उसके बाद वाला वित्तवर्ष बीत जाने के बाद, यानी कि दूसरे वित्त वर्ष के बाद PPF Account से लोन लेने की सुविधा चालू हो जाती है। उदाहरण के लिए आपने 2020-21 के दौरान अकाउंट खुलवाया है तो वित्तवर्ष 2022-23 के शुरू होने पर उस अकाउंट से लोन लिया जा सकेगा।
- किसी एक वित्त वर्ष के दौरान सिर्फ एक बार लोन लिया जा सकता है।
- जब तक पहला लोन चुकता नहीं हो जाता, दूसरा लोन नहीं मिल सकता।
कितना लोन ले सकते हैं: लोन की मात्रा, आवेदन वर्ष के पहले के पहले वाले वित्त वर्ष (second year immediately preceding the year ) के अंत में मौजूद बैलेंस के 25% से अधिक नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए आपने अगर वित्त वर्ष 2012-13, के दौरान लोन के लिए आवेदन किया है तो फिर 31.03.2011 को मौजूद बैलेंस का 25% तक ही लोन लिया जा सकता है।
ब्याज कितनी लगेगी: अगर लोन 36 महीने के भीतर चुकता कर दिया जाता है तो फिर 1% की दर से ब्याज चुकानी होगी। अगर लोन 36 महीने के बाद चुकता किया जाता है तो फिर 6% की दर से ब्याज चुकानी होगी। ये ब्याज दर उस समय से लगाई जाएगी, जबकि लोन जारी (disburse) किया गया था
छठे साल से आंशिक निकासी की सुविधा
पीपीएफ अकाउंट के 5 साल पूरे होने के बाद, छठे वित्त वर्ष से आंशिक निकासी (Partial withdrawal) की सुविधा चालू हो जाती है। उदाहरण के लिए अगर आपने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान PPF Account खुलवाया था तो फिर आप को वित्त वर्ष 2016-17 के शुरू होने पर, आंशिक निकासी की सुविधा मिलने लगती है। लेकिन यहां यह ध्यान रखें कि किसी एक वर्ष के दौरान सिर्फ एक बार ऐसा किया जा सकता है।
कितना पैसा निकाल सकते हैं? इसके तहत, आप अपने खाते में मौजूद बैलेंस का आधा पैसा (50%) तक निकाल सकते हैं। इसमें आपके खाते का बैलेंस उस रकम को माना जाएगा, जोकि आंशिक निकासी के लिए आवेदन के वर्ष से तीन वर्ष पहले वाले वित्त वर्ष के अंत में मौजूद रही होगी। उदाहरण के लिए आपने अगर आपने 2026-27 के दौरान आंशिक निकासी के लिए आवेदन किया तो आपको वित्त वर्ष 2023 के अंत में मौजूद बैलेंस का 50 प्रतिशत तक निकालने की इजाजत होगी।
मेच्योरिटी के पहले खाता बंद करने के लिए आवश्यक शर्तें
कुछ विशेष परिस्थितियों में PPF Account , मेच्योरिटी अवधि के पहले भी बंद करने की अनुमति होती है। लेकिन, यह अनुमति अकाउंट के 5 साल पूरे होने के बाद ही मिल सकती है। ऐसी परिस्थितियां निम्नलिखित होती हैं-
- खाताधारक को जानलेवा गंभीर बीमारी हो जाने पर
- उसके पति या पत्नी या आश्रित (dependent) बच्चो को गंभीर बीमारी हो जाने पर
- खाताधारक को या उसके आश्रित बच्चो के लिए उच्च शिक्षा (higher education) के लिए
- खाताधारक के दूसरे देश की नागरिकता (citizenship) लेने पर या NRI बनने पर
- खाताधारक की मौत हो जाने पर खाता बंद हो जाएगा।
ध्यान दें: खाताधारक की मौत के अलावा अन्य किसी कारण से बीच में खाता बंद करने पर, ब्याज 1% कम करके दी जाएगी। ब्याज दर में यह कमी खाता खोलने से लेकर खाता बंद करने की तारीख तक की ब्याज पर लागू होगी।
खाता-विस्तार की सुविधा | Extension facility
15 साल की परिपक्वता अवधि (Maturity) के बाद भी खाता जारी रखना चाहें तो 5 साल के लिए खाता विस्तार (Extention) की भी सुविधा उपलब्ध होती है। वे 5 साल पूरे होने के बाद भी अगले 5 साल के लिए फिर से खाता-विस्तार करा सकते हैं।
इस तरह, आप चाहे जितनी बार खाता विस्तार की सुविधा ले सकते हैं। खाता विस्तार की स्थिति में, पैसा निकालने के नियम इस प्रकार लागू होंगे-
- Extended without deposits: अगर आप आगे बिना पैसा जमा किए ही अकाउंट चालू रखने का विकल्प चुनते हैं तो उस पर PPF अकाउंट पर लागू ब्याज दर मिलती रहेगी। इस खाते का पूरा पेमेंट कभी भी लिया जा सकता है। या फिर हर वित्त वर्ष में 1 बार पैसा निकाला जा सकता है।
- Extended account with deposits: अगर आप पैसा जमा करना जारी रखते हुए, अकाउंट चालू रखते हैं तो किसी 1 साल के दौरान, 1 बार पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन पैसा निकालने की रकम, मेच्योरिटी के समय मौजूद बैलेंस के 60% से अधिक नहीं हो सकती।
ध्यान दें: पोस्ट ऑफिस PF Account , भारत सरकार की लघु बचत योजनाओं के तहत आती है। इनकी ब्याज दर, टैक्स छूट, जमा की सीमाएं, पैसा निकालने वगैरह के नियम भारत सरकार तय करती है। इसलिए, PF Account आप चाहे, पोस्ट ऑफिस में खुलवाएं, या किसी बैंक में, उसके नियम सब जगह एक जैसे रहते हैं और ब्याज दर भी एक जैसी ही मिलती है।